इंडिया : पूरे 7 महीने के बाद GST काउंसिल की बैठक हुई और कोरोना कि दूसरी लहर के बीच जैसी राहत की उम्मीद थी वह नहीं मिली लेकिन कुछ ऐसे फैसले लिए गए जिससे आम आदमी को फायदा जरूर होगा बैठक में सबसे अहम फैसला लिया गया कि कोविड जुड़े सामानों पर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी यह छूट 31 अगस्त तक जारी रहेगी इसके अलावा ब्लैक फ़ंगस की दवा एम्फोटेरिसिन-बी (Amphotericin-B) पर भी टैक्स छूट दी जाएगी।
इसके अलावा उम्मीद थी कि सरकार मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन प्लस ऑक्सीमीटर और कोविड टेस्टिंग किट पर टेक्स दर 12% घटाकर 05% कर सकती है लेकिन इस बार काउंसिल की बैठक में कोई सहमति नहीं बन पाई बताया जा रहा है कि बीजेपी शासित राज्यों ने इसका विरोध किया टैक्स में छूट को लेकर एक ग्रुप ऑफ़ मिनिस्ट्री का गठन किया गया है जो 8 जून से पहले यह फैसला लेगा की क्या कोरोना से जुड़े किसी और उपकरण (equipment) पर टेक्स छूट दी जानी चाहिए
कोरोना की दूसरी लहर ने कारोबार की कमर तोड़ दी है लॉकडाउन के चलते उनका कारोबार करीब करीब 1 महीने से ज्यादा समय से ठप पड़ा है ऐसे में जीएसटी काउंसिल (GST Council) ने छोटे कारोबारियों को भी राहत दी है जीएसटी रिटर्न में देरी पर लेट फीस को कम कर दिया गया है अमनेस्टी स्कीम को भी मंजूरी मिल गई है इसके तहत जिन कारोबारियों ने रिटर्न फाइल नहीं किया है
रिटर्न फाइल के लिए लेट फीस में मिली राहत
वह लेट फीस के साथ रिटर्न फाइल कर सकते हैं जिन टेक्स प्रेयर का टर्नओवर 2 करोड़ से कम है उनके लिए सालाना रिटर्न फाइलिंग को वैकल्पिक रखा गया है जिनका सलाना टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है उनको रिकंसिलेशन स्टेटमेंट जमा करना होगा ये नियम कारोबारी साल 2021 के लिए ही लागु हो गा वित्तमत्री का मानना है की इस से छोटे टेक्स प्रेयर को राहत जरूर मिलेगी।
क्रेंद्र सरकार राज्यों को जीएसटी कंपनसेशन के रूप में ₹1 लाख 58 हजार करोड़ का कर्ज भी देगी कुल मिलाकर कहा जा सकता है जीएसटी काउंसिल से उम्मीद थी वैसे बड़े फैसले तो नहीं हुए लेकिन थोड़ी राहत जरूर छोटे कारोबारियों और आम जनता को मिली है
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